मुंबई। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने दो बांग्लादेशी महिलाओं को भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में दोषी करार देते हुए 5 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी अनुसार आरोपियों की पहचान चांदनी माजी (24) और तसलीमा मोदाल (41) के रूप में हुई है। पुलिस ने उन्हें 2 जनवरी 2025 को मुंबई के घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि वे चोरी-छिपे भारत में दाखिल हुई थीं और फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए खुद को भारतीय नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर रही थीं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विस्तृत चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों महिलाओं को अवैध प्रवास और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामलों में दोषी पाया और सजा सुनाई।








