भोपाल (News Life)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल नई दिल्ली स्थित में पेसा अधिनियम पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुये। इसमें केन्द्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल सहित कई राज्यों के मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और एक्टीविस्ट शामिल हुये। पटेल ने कहा कि पेसा कानून वर्ष 1996 में नोटिफाइड हुआ था, उस समय मैं संसद सदस्य था। मध्यप्रदेश में पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन 15 नवंबर 2022 से नियम बनाकर लागू किया गया। प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकासखण्डो की 5133 पंचायतों के 11 हजार 596 ग्रामों में लागू हुआ। इस कानून एक ब? क्षेत्र मध्यप्रदेश है, राज्य ने कानून के क्रियान्वयन के लिये उल्लेखनीय कार्य किये हैं। प्रदेश में एक वृहद नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें 13 जिला समन्वयक, 81 विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक और 4824 पेसा मोबलाइजर नियुक्त किये गये है। पेसा मोबलाइजर एक नया कान्सेप्ट है जिसे राज्य में लागू किया गया है। इसमें मध्यप्रदेश में बेहतरीन कार्य किया है। पेसा कानून में अब तक ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के बाद 165 नवीन ग्राम सभाओं का गठन हुआ है। कानून में सबसे महत्वपूर्ण विषय वित्तीय प्रबंधन है, जिसके तहत राज्य में अब तक 11 हजार 524 खाते खोले गये है, जिसमें ग्राम पंचायतें समितियों को राशि ट्रांसफर करती है। सर्वाधिक बैंक खाते खोलने में मध्यप्रदेश ने सफलता अर्जित की। पटेल ने कहा कि वनाधिकार के सामूहिक दावों के लिए कार्य किया जा रहा है, इंडीविजुअल रूप से पट्टे देने के काम में राज्य ने सफलता अर्जित की है।








