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सीबीएफसी से जिस फिल्म को मंजूरी मिली, हर राज्य को रिलीज करना होगा

ठग लाइफ’ के कर्नाटक में रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ को सड़कों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, फिल्म ‘ठग लाइफ’ कर्नाटक में रिलीज करें। सुप्रीम कोर्ट ने मूवी रिलीज के संबंध में कहा कि कानून कहता है कि सीबीएफसी ने जिस फिल्म को मंजूरी दे दी है, उस मूवी को प्रत्येक राज्य में रिलीज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को अभिनेता कमल हासन के बयान को लेकर माफी मांगने को नहीं कहना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिन का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील में कहा कि अगर अभिनेता कमल हासन ने कुछ कहा है, तब लोगों पर उस पर बहस करने दीजिए लेकिन फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से नहीं रोका जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माता द्वारा दायर याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट से अपने पास स्थानांतरित कर दिया और कर्नाटक सरकार से जवाब दाखिल करने को कह दिया। अदालत ने कहा कि लोग मूवी न देखने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन हम यह तय करने के लिए धमकियों और धमकाने की अनुमति नहीं दे सकते कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं। अदालत ने इस तर्क का समर्थन करने के लिए पिछले निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें एमआई नाथूराम बोलतोय नाटक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला और इमरान प्रतापगढ़ी का फैसला शामिल है कि लोकतंत्र में अलग-अलग विचारों की अनुमति होनी चाहिए।
Deepu Choubey

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