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JABALPUR: ट्रायल कोर्ट का 25 साल पुराना फैसला हाईकोर्ट ने किया निरस्त

सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति पर विवाद, नए सिरे से होगी सुनवाई
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल स्थित पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया है|
हाईकोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि ट्रायल कोर्ट एक साल की समय सीमा के अंदर प्रकरण का पटाक्षेप करे| यह आदेश हाईकोर्ट ने भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद को लेकर सुनाया|
नवाब हमीदुल्ला खान के वंशज बेगम सुरैया, नवाबजादी कमरताज राबिया सुल्तान व अन्य की ओर से दायर अपील में मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, पुत्र सैफ अली खान, बेटियां सबा सुल्तान, सोहा अली खान को पक्षकार बनाया गया था. इस मामले में यसीर व फैजा सुल्तान का दावा था कि नवाब की निजी संपत्ति पर सभी वैध वारिसान का अधिकार है.
सैफ अली खान से जुड़ी संपत्ति विवाद की बात करें तो 25 साल पहले बेगम सुरैया, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान, नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान व बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान ने साल 2000 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. ये मामला अरबों की संपत्ति का है. जिसमें हजारों एकड़ की जमीन सहित अहमदाबाद पैलेस भी शामिल है|
Deepu Choubey

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